कलेक्टर श्री गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश--कोई भी किसान नरवाई न जलायें,-मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी
कलेक्टर श्री गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे आँचल अभियान का संचालन गुणवत्ता के साथ करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि नंदन फलोद्यान योजना के तहत जो पात्र किसान हैं उनको लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र के एनआरसी एवं एनबीएसयू का निरीक्षण कर वहाँ की साफ सफाई, भोजन, कुपोषित बच्चों की जानकारी लेने को कहा। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में तीन दिन भ्रमण कर ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनें और प्रगतिरत कार्यों की भी समीक्षा करें।
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि कोई भी किसान नरवाई न जलायें, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये की प्रत्येक मंगलवार वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों की एक साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा कि जहां भी ओपन जिम संचालित है और उपकरण टूटे हुए हैं वहां जनपद पंचायत सीईओ, बीआरसी एवं बीईओ के साथ समन्वय स्थापित कर उसको सही करवाएं, जिससे बच्चें उसका उपयोग कर सकें।
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा गांव में शिविर आयोजित कर पशुओं का उपचार करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की कॉपी चेकिंग गुणवत्ता के साथ की जाये। बैठक में उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि ई-संजीवनी का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाए और लोगों को इसका लाभ लेने के लिए भी प्रेरित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बिजली विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि बिजली के तार जो घरों के बहुत पास से निकल रहे हैं उनका निराकरण किया जायें, जिससे कोई दुर्घटना न हो।
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी सीईओ जनपद को पंचायतवार जल कर वसूली की समीक्षा कर उसे बढ़ाने के निर्देश दिये।साथ ही जल की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही करने को कहा।उन्होंने कहा कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने विकासखण्डवार आयुष्मान कार्ड की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने पेंशन प्रकरणों की समीक्षा कर शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश जिला पेंशन अधिकारी को दिए। उन्होंने 100 दिवसीय निक्षय शिविर की प्रगति की जानकारी जिला क्षय अधिकारी से ली। साथ ही सभी अधिकारियों से निक्षय मित्र बनने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत जो समय सीमा है उसका पालन करते हुए समस्याओं का निराकरण करें।उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनके शीघ्र एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।साथ ही 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर श्री के.आर. बड़ोले, श्री अरविंद चौहान, सभी एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण मौजूद थे।
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बच्चों के समग्र विकास में नकल होती है हानिकारक - कलेक्टर श्री गुप्ता
बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक सम्पन्न
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी, 2025 से एवं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी, 2025 से प्रारंभ होगी। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढ़ंग से बोर्ड की परीक्षाएं सम्पन्न कराये।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास में नकल हानिकारक होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में पेपर लीक, सामूहिक नकल, पीने के पानी के स्थान पर या शौचालय में नकल जैसी घटनाएं जिले में नही हों, यह सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल विहित प्राधिकारी रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि सभी कलेक्टर प्रतिनिधि परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर लें तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन कर लें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी परीक्षा केन्द्रों में उड़न दस्ता दलों द्वारा निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.एस. सोलंकी ने बताया कि जिले में 88 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। नियमित छात्रों के 82 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए है एवं स्वाध्यायी छात्रों के 6 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए है। जिले में 6 परीक्षा केन्द्रों को संवेदनशील के रूप में चिन्हांकित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है।
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मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी
धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालकों को आदेशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानों को उसी दिन दिया जाये।जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरों के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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सायबर कैफे संचालकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सायबर कैफे में सीसीटीवी केमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम एक महीने तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखना होगी। इसकी जिम्मेदारी सायबर कैफे संचालक की होगी। सायबर कैफे में कार्यरत् कर्मचारियों की पूरी जानकारी,परिचय पत्र व फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। सायबर कैफे मालिक अपने वैध लायसेंस की प्रति थाने में जमा करायेगा तथा एक प्रति अपने सायबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। सभी कम्प्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाना होगा। सायबर कैफे में कम्प्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जायेगी तथा बिना आईडी प्रूफ के कम्प्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - वॉट्सअप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य साधनों से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फारवर्ड करने अथवा पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध यह दण्डात्मक कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
फेसबुक संचालन करने वाले नागरिक तथा वॉट्सअप ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले संदेश के लिए जिम्मेदार होंगे। अतः वे स्वयं ऐसा कोई विवादास्पद संदेश न तो खुद प्रसारित करे और ना ही अपने ग्रुप के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि वॉट्सअप ग्रुप में कोई आपत्तिजनक संदेश ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा प्रसारित किया जाता है तो एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसके संबंध में निकटतम पुलिस थाने को सूचित करे। ऐसा न करने पर ग्रुप एडमिन घटना के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे वॉट्सअप अथवा फेसबुक पर किसी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश या चित्र फारवर्ड न करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्शन करने पर लगा प्रतिबंध
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी अनुमति के लिए आवेदन दिया जाना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार आयोजकों कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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ग्रामीण बेरोजगार युवकों को दिया जायेगा मोबाइल रिपेयरिंग एण्ड सर्विसेस का प्रशिक्षण
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक
खण्डवा 10 फरवरी, 2025 - स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा में ज़िले के ग्रामीण बेरोजगार युवकों के लिये आगामी मार्च माह में मोबाइल रिपेयरिंग एण्ड सर्विसेस का 30 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। आरसेटी के निदेशक ने बताया कि युवकों की आयु 18 से 45 वर्ष तक होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिले के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साईज फोटो, मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अंतिम परीक्षा पास की मार्कशीट, वोटर आई.डी. कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार में कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है तो उससे संबंधित दस्तावेज, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हो तो उसका कोई पत्रक, एस.ई.सी.सी. डाटा में एन्ट्री का पत्रक, राशनकार्ड (बी.पी.एल.) राशन पर्ची, अंत्योदय कार्ड, पी.डी.एस./पी.आई.पी. कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड (कार्यदिवस की एन्ट्री सहित) में से कोई एक पत्रक लगाना आवश्यक है। इच्छुक युवक 15 फरवरी तक स्टार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा में आकर आवेदन जमा करा सकते है।
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15 फरवरी को ग्राम बमनगांव अखई में मनाया जायेगा रेडियो किसान दिवस